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जेवर/सोने पर उड़ रही अफवाहों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की, जानें गाइडलाइन

Thu, 01 Dec 2016 05:53 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 01 Dec 2016 05:53 PM IST
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no seizure of gold jewellery up to 250 gm per unmarried lady & and 100 gm per male
- फोटो : demo

8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद से जेवर और सोने पर भी लगातार अफवाहें उड़ रही थीं। इसे देखते हुए गुरुवार को वित्तमंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि प्रत्येक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। 

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वित्त मंत्रालय ने ये स्थिति स्पष्ट की...

> अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना रख सकती हैं।
> पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकते हैं।
> आयकर छापे के दौरान इससे ज्यादा जेवर और सोना मिलने पर उसके खरीद की साक्ष्य नहीं होने पर सरकार उसे जब्त करने के साथ-साथ टैक्स वसूल सकती है।
> वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
> इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आमदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।
> आयकर के छापे के दौरान अगर तय सीमा से ज्यादा सोना मिलता है तो पहले 30% टैक्स लगता था, अब 60% (25% सेस अतिरिक्त) लगेगा। 


बताते चलें कि नोटबंदी के बाद 9 और 10 नवंबर को सरकार को शिकायत मिली थी कि लोगों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीददारी की है। इसके बाद राजधानी दिल्ली स्थित कई सर्राफा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई। 
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केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि गोल्ड को लेकर बनाए गए आईटी एक्ट में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। कुछ तत्व इसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं।
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