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महाराष्ट्र सरकार ने दिया नीरव मोदी का बंगला गिराने का आदेश, हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब

Fri, 07 Dec 2018 12:31 PM IST
भाषा, मुंबई
भाषा, मुंबई Updated Fri, 07 Dec 2018 12:31 PM IST
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Nirav Modi Illegal bungalow will be destroy said maharashtara government to high court
Nirav Modi
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने भगोड़े आभूषण व्यापारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले में अलीबाग बीच के पास बने अवैध बंगले को गिराने का आदेश दिया है। सरकारी वकील पी. बी. काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ को गुरुवार को बताया कि उस इलाके में राज्य और तटवर्ती क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर बनाई गईं 58 अन्य निजी इमारतों को भी ढहाने का नोटिस भेजा गया है।
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उन्होंने पीठ के पुराने आदेश के अनुपालन के संबंध में अदालत को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि पीठ ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि वह अलीबाग में बीच के किनारे बनी अवैध संपत्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है।
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