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एनआईए अदालत का फैसला: आईएसआईएस उमर अल हिंद मॉड्यूल में आरोपी को तीन साल की सजा
Fri, 22 Apr 2022 07:02 PM IST
Amit Mandal
एएनआई, एनार्कुलम
एएनआई, एनार्कुलम
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 22 Apr 2022 07:02 PM IST
सार
अदालत ने सिद्धिखुल असम उर्फ अबू सिरीन को 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
एर्नाकुलम में एनआईए की विशेष अदालत ने आईएसआईएस-उमर अल हिंद मॉड्यूल मामले में 31 वर्षीय आरोपी सिद्धिखुल असम उर्फ अबू सिरीन को 60,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
यह केस आईएसआईएस से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल खिलाफा-केएल की दक्षिण भारत में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद 1 अक्तूबर 2016 को दर्ज किया गया था। जांच के बाद एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ साल 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें सिद्धिकुल भी था।
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यह केस आईएसआईएस से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल खिलाफा-केएल की दक्षिण भारत में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद 1 अक्तूबर 2016 को दर्ज किया गया था। जांच के बाद एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ साल 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें सिद्धिकुल भी था।
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