फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   nia court judgement terror recruitment case seven year sentence taliban ttp hamraz shaikh

NIA Court: एनआईए की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, आतंकी भर्ती मामले में दोषी को सात साल की सजा

Tue, 19 May 2026 10:53 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 19 May 2026 10:53 PM IST
सार

NIA Court: एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकवादियों की भर्ती के मामले में एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह तालिबान और टीटीपी में जुड़ी भर्ती व कट्टरपंथी गतिविधियों से संबंधित मामला है। पढ़िए रिपोर्ट-

विज्ञापन
nia court judgement terror recruitment case seven year sentence taliban ttp hamraz shaikh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह मामला आतंकी संगठनों तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) में भर्ती और कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा है। एनआईए ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 
विज्ञापन


अदालत ने यह फैसला कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में सुनाया। दोषी का नाम हमराज वर्शिद शेख है, जो महाराष्ट्र निवासी है। अदालत ने उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने अप्रैल 2026 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed