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NIA Court: एनआईए की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, आतंकी भर्ती मामले में दोषी को सात साल की सजा
Tue, 19 May 2026 10:53 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू।
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 19 May 2026 10:53 PM IST
सार
NIA Court: एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकवादियों की भर्ती के मामले में एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह तालिबान और टीटीपी में जुड़ी भर्ती व कट्टरपंथी गतिविधियों से संबंधित मामला है। पढ़िए रिपोर्ट-
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह मामला आतंकी संगठनों तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) में भर्ती और कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा है। एनआईए ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अदालत ने यह फैसला कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में सुनाया। दोषी का नाम हमराज वर्शिद शेख है, जो महाराष्ट्र निवासी है। अदालत ने उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने अप्रैल 2026 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
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अदालत ने यह फैसला कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में सुनाया। दोषी का नाम हमराज वर्शिद शेख है, जो महाराष्ट्र निवासी है। अदालत ने उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने अप्रैल 2026 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सुनवाई के आधार पर उसे सजा सुनाई गई।
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