{"_id":"59971dcd4f1c1b2a5f8b48e3","slug":"nia-begins-investigation-after-supreme-court-order-in-kerala-love-jihad-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"NIA ने केरल के लव जिहाद मामले में दर्ज की एफआईआर","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
NIA ने केरल के लव जिहाद मामले में दर्ज की एफआईआर
एजेंसी/ दिल्ली
Updated Fri, 18 Aug 2017 10:37 PM IST
विज्ञापन
NIA
- फोटो : The Indian Express
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल में एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम युवक से शादी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की।
विज्ञापन
एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 16 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए केरल के मल्लपुरम जिले के पेरिनथलमाना थाने में दर्ज प्राथमिकी को फिर से दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
पढ़ेंः- केरल लव जिहाद: युवती की दर्दनाक कहानी, बोली- मौत मिले तो बतौर मुस्लिम ही
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनआईए से कहा था कि हिंदू महिला के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम युवक से शादी मामले की जांच करे क्योंकि एजेंसी ने दावा किया था कि यह कोई अलग मामला नहीं है बल्कि केरल में यह ‘सिलसिला’ चल पड़ा है।
अदालत ने एनआईए को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में घटना की जांच के आदेश दिए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि इंटरनेट गेम ‘ब्लू व्हेल’ की तरह किसी को गुमराह कर जोखिम भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।