NGT ने तेल कंपनियों से मांगा 10 साल पुराने डीजल ट्रकों का ब्यौरा, एंबुलेंस को दी छूट
NGT ने 3 तेल कंपनियों से 10 साल पुराने डीजल ट्रकों का विवरण जमा करने के लिए कहा जिसका ये ईधन परिवहन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा NGT ने मरीजों को ले जाने के लिए डीजल एम्बुलेंस के पंजीकरण की अनुमति दी।
#NGT asks 3 oil companies to submit details of the 10-year-old #diesel trucks they use to transport fuel.
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— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2017
#NGT allows registration of #diesel ambulances for carrying patients.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2017
गौरतलब है कि अधिकरण ने नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और 10 वर्ष पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो हजार सीसी इंजन क्षमता वाली डीजल एसयूवी और कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।