फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   New forest rules permit linear projects to begin before final clearance recognise critical minerals

New Forest Rules: नए नियमों से सड़क-रेल, बिजली परियोजनाओं को मिली समय से पहले शुरुआत की छूट; पढ़ें क्या बदला?

Tue, 02 Sep 2025 06:41 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Tue, 02 Sep 2025 06:41 PM IST
सार

नए नियमों के अनुसार, ये प्रावधान अब उन 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों' पर भी लागू होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं या जिन्हें सातवीं अनुसूची और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित किया गया है।

विज्ञापन
New forest rules permit linear projects to begin before final clearance recognise critical minerals
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में संशोधन किया है। इन बदलावों के तहत अब महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की औपचारिक श्रेणी बनाई गई है, और रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। कुछ परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी से पहले ही काम शुरू करने की अनुमति दी गई है।

विज्ञापन


नए नियमों के अनुसार, ये प्रावधान अब उन 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों' पर भी लागू होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं या जिन्हें सातवीं अनुसूची और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित किया गया है।
विज्ञापन


जो खनिज इस सूची में नहीं आते, और ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जहां वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां अगर वन भूमि का अन्य उपयोग होगा तो उतनी भूमि के तीन गुना क्षेत्रफल पर क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Gold Smuggling Case: कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर ₹102 करोड़ का जुर्माना, सोना तस्करी मामले में DRI का एक्शन

ऑफलाइन भी जमा किए जा सकेंगे प्रस्ताव

31 अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक, अब रक्षा, रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं या जनहित एवं आपात स्थिति में प्रस्ताव ऑफलाइन भी जमा किए जा सकेंगे। स्टेज-I (प्रारंभिक) मंजूरी की वैधता दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार लिखित कारण दर्ज करके इसे और आगे बढ़ा सकती है।

काम शुरू करने की अनुमति की परिभाषा और भी स्पष्ट
काम शुरू करने की अनुमति की परिभाषा और स्पष्ट की गई है। इसमें स्टेज-I मंजूरी के बाद शुरुआती गतिविधियां शामिल होंगी, लेकिन सड़क पर डामरीकरण/कंक्रीट बिछाना, रेल की पटरी डालना, ट्रांसमिशन लाइन चार्ज करना जैसी गतिविधियां तभी होंगी जब केंद्र सरकार विशेष रूप से अनुमति दे।

अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रैखिक परियोजनाओं (जैसे सड़क, रेलवे, ट्रांसमिशन लाइन) को स्टेज-I मंजूरी के बाद ही कार्य अनुमति दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शुल्क जमा कर दिए गए हों और वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन पूरा हो गया हो।


ये भी पढ़ें: Railways: बारिश से आई तबाही से थमे ट्रेनों के पहिए, रेलवे ने कटरा-जम्मू जाने वाली ट्रेनें की रद्द, देखें लिस्ट

प्रतिपूरक वनीकरण से जुड़े नियमों में भी बदलाव

  • वनीकरण के लिए तय की गई जमीन को स्टेज-II मंजूरी से पहले वन विभाग के नाम दर्ज (म्यूटेशन) करना अनिवार्य होगा।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे प्रमुख मुख्य वन संरक्षक या वन बल प्रमुख को ऐसी भूमि अधिसूचित करने की शक्ति दे सकें।
  • केंद्र की किसी योजना के तहत पहले से लगाए गए पौधों को भी प्रतिपूरक वनीकरण में गिना जा सकेगा।
  • खनन पट्टे (लीज) के नवीनीकरण के समय, अगर पहले वनीकरण नहीं हुआ था तो अब करना अनिवार्य होगा। लेकिन भूमिगत खनन या ऐसे कार्य जिनमें सतह का उपयोग नहीं होता, उनमें वनीकरण की जरूरत नहीं होगी।

नियम उल्लंघन से निपटने का ढांचा भी तय
अब वन प्रभागीय अधिकारी और सहायक महानिरीक्षक (या उससे उच्च अधिकारी) अदालत में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को 45 दिन के भीतर उल्लंघनों की जानकारी राज्य सरकारों को भेजनी होगी और राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed