फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   new Coronavirus Guidelines issued by various states here is all you need to know

कोरोना संकट: फिर शुरू हुआ सख्त प्रतिबंधों का सिलसिला, जानिए कहां लगी क्या पाबंदी

Tue, 06 Apr 2021 10:15 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 06 Apr 2021 10:15 PM IST
विज्ञापन
new Coronavirus Guidelines issued by various states here is all you need to know
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति एक बार फिर गंभीर हो रही है। रोज सामने आने वाले मामलों में बेतहाशा और रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में सख्त प्रतिबंधों की कवायद भी एक बार फिर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं वहीं कई अन्य राज्य भी अपने यहां स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए सख्ती का सहारा ले रहे हैं। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के किन राज्यों ने क्या प्रतिबंध लगाए हैं।  

विज्ञापन

महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंध, होटल-रेस्तरां बंद, सप्ताहांत पर लॉकडाउन

महामारी से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कैबिनेट ने संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लागू किया है, लेकिन पांबदियां काफी सख्त कर दी हैं। सोमवार से जारी इन प्रतिबंधों के तहत होटल, रेस्तरां और बार बंद कर दिए गए हैं। यहां पर बैठकर खाना नहीं खाया जाएगा हालांकि, पैकिंग सुविधा जारी है। राज्य में केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को ही रात में निकलने की अनुमति है। बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही थियेटर और पार्क भी बंद हैं।



उधर, मुंबई पुलिस ने सोमवार से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक सप्ताह के कार्यदिवसों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि सप्ताहांत (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली: केजरीवाल का फैसला, 30 अप्रैल तक लगाया गया रात्रि कर्फ्यू

दिल्ली में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये फैसला लिया है कि आज (छह अप्रैल) से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक यह कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास  के जरिए ही आने-जाने की छूट दी गई है। गर्भवती महिलाओं और मरीजों को इस नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी।

विज्ञापन

पंजाब में 10 अप्रैल तक बढ़ाए गए प्रतिबंध, यूके स्ट्रेन से बढ़ी चिंता 

पंजाब में कोरोना वायरस का यूके (यूनाइटेड किंगडम) स्ट्रेन मिलने के बाद संक्रमण के मामलों और मौतों में निरंतर इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कोविड के कारण लगाए प्रतिबंधों को 10 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा है। नाभा ओपन जेल में 40 महिलाओं के पॉजिटिव पाए जाने के कारण मुख्यमंत्री ने जेलों में विशेष टीकाकरण मुहिम शुरू करने के आदेश दिए हैं। 

उधर, चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को निर्देश जारी किया हैं कि शहर के सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि सोमवार की बैठक में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं पर कोई फैसला नहीं लिया गया। 

राजस्थान में आने वाले सभी लोगों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में अब रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी जिम, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। कर्फ्यू की अवधि के दौरान रेस्टोरेंट या कैफे में बैठ कर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पैक करवाकर ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा स्कूलों में पहली से नौवीं तक की कक्षाओं का संचालन भी रोक दिया गया है। 

बिहार में जारी किए गए ये दिशानिर्देश, जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर

बिहार सरकार ने भी कोरोना रोकथाम के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने की और प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये दिशानिर्देश जारी करते हुए जनता से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और बीमारी से बचने के लिए शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने की अपील की।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की सीमा निर्धारित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है इसलिए पूरी सजगता बरतना जरूरी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। संदिग्ध केस में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम रथ यात्रा को स्थगित करने का फैसला

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगले निर्देशों तक विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इनडोर 50 और आउटडोर अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है।

जिलों में कोविड-19 के लिए टीकाकरण और जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों से संपर्क रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए सलाह दी जा सके।  सीमा क्षेत्रों पर लोगों की स्क्रीनिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है।  स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाएगा। 

झारखंड में स्कूलों पर प्रतिबंध, जिम-पार्क-स्विमिंग पूल किए गए बंद

झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला किया है कि राज्य में ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी और छात्र केवल अपने माता-पिता की सहमति से ही उपस्थित होंगे। सभी रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता तक काम करेंगे। सभी जिम, स्विमिंग पूल,पार्क बंद रहेंगे। किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के इनडोर या आउटडोर सभा/सम्मेलनों को अनुमति नहीं दी गई है। विवाह में 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed