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नीरव मोदी नहीं करा सकते संपत्तियों का निपटारा

Sat, 06 Oct 2018 02:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 06 Oct 2018 02:55 AM IST
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Neerav Modi was stopped from disposal of properties on money laundering case

मनी लांड्रिंग मामले पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को आदेश दिया कि नीरव मोदी और अन्य अपनी 21 अचल संपत्तियों का निपटारा किसी तीसरे पक्ष से नहीं करा सकते हैं। ये सभी पीएनबी और यूबीआई कंसोर्टियम के 6,498.20 करोड़ रुपये घोटाले के आरोपी हैं।

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मनी लांड्रिंग एक्ट निवारण पर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने कहा कि देश से भागने के कारण नीरव मोदी भरोसे लायक नहीं है। पैसे वसूलने के बैंकों के अधिकार की रक्षा भी करनी चाहिए। पीएनबी और यूबीआई कंसोर्टियम को राहत देते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि जहां तक अपीलकर्ता पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतरिम आदेश की मांग की गई है। 
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न्यायाधीश सिंह ने कहा, 'मेरा मानना है कि नीरव मोदी, एमी नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ये सभी 21 संपत्तियों के संबंध में जिम्मेदार हैं। इन परिस्थितियों में मैं नीरव मोदी व अन्य को आदेश देता हूं कि वे इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखें।'

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