{"_id":"5aad2fb74f1c1b8c778b62cf","slug":"ndtv-fined-rs-10-lakh-by-sebi-on-bulletin-to-delay","type":"story","status":"publish","title_hn":"NDTV पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, बुलेटिन में देरी का भरना पड़ेगा खामियाजा","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
NDTV पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, बुलेटिन में देरी का भरना पड़ेगा खामियाजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 17 Mar 2018 08:39 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर सूचनाओं को प्रकट करने में देरी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के प्रोमोटर प्रणय रॉय व राधिका रॉय समेत चार लोगों पर भी तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
सेबी ने यह आदेश 450 करोड़ रुपये की आयकर मांग संबंधी सूचना को प्रकट करने में कथित देरी के मामले में जांच के बाद दिया। 16 मार्च को अपने 23 पन्नों के आदेश में सेबी ने एनडीटीवी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं प्रणय रॉय, राधिका रॉय, विक्रमादित्य चंद्रा (समूह के तत्कालीन सीईओ) और अनूप सिंह जुनेजा (अनुपालन अधिकारी) पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
सेबी ने कहा कि उसने कंपनी के पूर्व कार्यकारी वाइस चेयरमैन केवीएल नारायण राव को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी गई।
विज्ञापन