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NCST: जलगांव में आदिवासियों की जमीन को 'गैरकानूनी' तरीके से खरीदने का आरोप, जनजाति आयोग ने डीसी को किया तलब

Tue, 31 Jan 2023 07:52 AM IST
वीरेंद्र शर्मा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Tue, 31 Jan 2023 07:52 AM IST
सार

एनसीएसटी ने जलगांव के जिला कलेक्टर अमन मित्तल को सभी दस्तावेजों के साथ 3 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है क्योंकि वह इस मामले में पहले वैधानिक निकाय द्वारा मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।

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NCST summons DC over 'unlawful' purchase of tribals' land by private firm in Maharashtra's Jalgaon
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक निजी कंपनी द्वारा आदिवासियों की जमीन की अवैध खरीद का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के मामले में महाराष्ट्र के जलगांव के जिला कलेक्टर को तलब किया है।
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एनसीएसटी ने जलगांव के जिला कलेक्टर अमन मित्तल को सभी दस्तावेजों के साथ 3 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है क्योंकि वह इस मामले में पहले वैधानिक निकाय द्वारा मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।
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रिपोर्टों के अनुसार, विशाल के वल्वी द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने जाली दस्तावेज बनाए और 2019 में राजस्व एवं वन विभाग को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जलगांव में रहने वाले भील जनजाति के कुछ सदस्यों की भूमि की बिक्री की अनुमति मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जहां अधिकारी जमीन की बिक्री की अनुमति देने से पहले उचित सत्यापन करने में विफल रहे, वहीं मंजूरी मिलने के बाद इसे एक निजी कंपनी को बेच दिया। 
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