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एनसीएलएटी ने एस्सार स्टील मामले में एनसीएलटी अहमदाबाद के निर्णय लेने की तारीख बढ़ायी

Tue, 12 Feb 2019 02:25 PM IST
अजय सिंह भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Tue, 12 Feb 2019 02:25 PM IST
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NCLAT upheld the decision of NCLT Ahmedabad in the Essar Steel case till February 19
essar steel - फोटो : AmarUjala

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद शाखा को एस्सार स्टील मामले में निर्णय लेने के लिए एक और हफ्ते की मोहलत दे दी। अब उसे यह फैसला 19 फरवरी तक लेना है। एनसीएलटी अहमदाबाद को कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संदर्भ में आर्सेलरमित्तल द्वारा लगायी गई 42,000 करोड़ रुपये की समाधान बोली पर निर्णय करना है।

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न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर 19 फरवरी तक निर्णय करे। सुनवाई के दौरान एनसीएलएटी ने बताया कि अहमदाबाद पीठ ने परिचालन के लिए एस्सार स्टील को कर्ज देने वालों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और मंगलवार को वह एस्सार के निलंबित निदेशकों का पक्ष सुनेगी।
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इससे पहले चार फरवरी को एनसीएलएटी ने एनसीएलटी अहमदाबाद से 11 फरवरी तक इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा था। आर्सेलरमित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगायी है। इसे एस्सार को कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की समिति ने मंजूरी दे दी है और एनसीएलटी का इसे अनुमति देना बाकी है।

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