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एनसीसीसी निदेशक को बनाया ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का नोडल अधिकारी
Thu, 12 Nov 2020 03:56 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 12 Nov 2020 03:56 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला, मुंबई
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) निदेशक को ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का निर्देश जारी करने का अधिकार दिया है। एक गजट अधिसूचना के मुताबिक, एनसीसीसी निदेशक आईटी एक्ट व ब्लॉकिंग नियम में दिए प्रावधानों के तहत ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी करेंगे।
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एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 10 नवंबर को जारी अधिसूचना में एनसीसीसी निदेशक को केवल पुराने अधिकारी की जगह नियुक्त किया गया है। उनके अधिकारों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आईटी एक्ट की धारा 69 के प्रावधानों के तहत एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर नामित अधिकारी किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर सकता है।
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धारा 69ए के तहत किसी भी ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करने से रोकने का निर्देश दिया जा सकता है, जो देश की रक्षा, अखंडता और संप्रभुता के हित को प्रभावित करती हो या देश की सुरक्षा और किसी विदेशी सरकार के साथ दोस्ताना संबंधों को प्रभावित करती हो।
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