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नौसेना वार रूम लीक मामले में अफसरों की बर्खास्तगी उचित: SC

Sat, 25 Feb 2017 03:22 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Sat, 25 Feb 2017 03:22 AM IST
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Navy war room leak case, SC upholds sacking of naval officers
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के नौसेना वार रूम लीक मामले में आपराधिक मुकदमा झेल रहे दो नौसैनिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के फैसले को उचित माना है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्ष 2013 के सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी कमांडर विजेंद्र राणा और वीके झा ने दलील दी थी कि उन दोनों को न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। पीठ ने उनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं पाया। उन्होंने दोनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखा। 
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दोनों अधिकारियों को संवेदनशील सूचनाएं एजेंसियों को उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया था

Navy war room leak case, SC upholds sacking of naval officers

पीठ ने कहा कि हमें यह हस्तक्षेप करने लायक मामला नहीं लगता। अक्तूबर 2005 में एक बोर्ड ऑफ एनक्वायरी में इन दोनों अधिकारियों को संवेदनशील सूचनाएं बाहरी एजेंसियों को उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया था। 

वर्ष 2005 में नौसेना वार रूप लीक मामले में सात हजार पेज की संवेदनशील सूचनाएं लीक हुईं थीं जिसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से था। इसका पता तब चला जब एक अधिकारी के पास से बरामद अवैध पेन ड्राइव में रक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं थीं। 

इस मामले में राणा, झा, पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण पराशर, पूर्व वायु सेना अधिकारी संभा जी एल सुर्वे और कथित हथियार डीलर और दिल्ली के कारोबारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में आपराधिक मुकदमा चल रहा है।

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