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नारायण राणे को अभी भी राहत नहीं: अब नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, बेटे नितेश राणे का ट्वीट-करारा जवाब मिलेगा

Wed, 25 Aug 2021 09:15 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 25 Aug 2021 09:15 AM IST
सार

नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में नोटिस भेजकर दो सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है।

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Nashik Police send notice to Union Minister Narayan Rane in connection with an FIR against him
नारायण राणे

विस्तार

थप्पड़ वाले बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिलने के बावजूद राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल, अब नासिक पुलिस ने राणे को उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में नोटिस भेजकर दो सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है।

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वहीं सुरक्षा के मद्देजनर मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के बाहर पुलिसकर्मी  तैनात किए गए हैं। बता दें कि राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी नोटिस जारी कर दिया गया था। इस मामले में राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत दे दी गई।
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वहीं राणे के वकील संग्राम देसाई ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाई हैं। राणे को 31 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा और भविष्य में इस तरह के कृत्यों से दूर रहना होगा। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नारायण राणे को मिली जमानत राज्य सरकार के चेहरे पर एक और तमाचा है जो पुलिस और गुंडों के समर्थन से चल रही है। वहीं, भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि नारायण राणे को जमानत मिल गई है और वह 27 अगस्त से दोबारा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे।

नारायण राणे की गिरफ्तारी सही, लेकिन हिरासत में रखना आवश्यक नहीं: अदालत
महाराष्ट्र के महाड की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नारायण राणे को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही है, लेकिन हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं। मजिस्ट्रेट एसएस पाटिल ने आदेश में कहा, ‘गिरफ्तारी के कारण और अन्य कारणों पर गौर करते हुए, मुझे लगता है कि गिरफ्तारी सही है।’
अदालत ने कहा, ‘इन तथ्यों पर गौर करते हुए, यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरोपी इस तरह का अपराध दोबारा ना करे।’

नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर बोला हमला
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश ने आधी रात के तुरंत बाद ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर मंगलवार को अपने पिता की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। नितेश द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो फिल्म रजनीति के एक दृश्य का हिस्सा है और अभिनेता मनोज बाजपेयी को 'करारा जवाब मिलेगा' की चेतावनी देते हुए दिखाया गया है।
  शिवसेना सांसद विनायक राउत के बंगले पर बोतलें फेंकी गईं
वहीं सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में शिवसेना सांसद विनायक राउत के बंगले पर कुछ अज्ञात लोगों ने सोडा पानी की बोतलें फेंकी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 500 किमी दूर स्थित मालवन में तलगांव के तटीय राउतवाड़ी क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार, चार अज्ञात लोग वहां पहुंचे और उनके बंगले की ओर सोडा पानी की बोतलें फेंकी। वारदात को अंजाम देने के बाद वे वहां से फरार हो गए।


राणे ने केन्द्र सरकार का सिर शर्म से झुका दिया: शिवसेना
शिवसेना ने बुधवार को दावा किया कि राणे ने केंद्र सरकार का सिर शर्म से झुका दिया। अपने मुखपत्र ‘सामना’ में लिखे एक संपादकीय में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राणे की मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेना चाहिए।


शिवसेना ने राणे पर निशाना साधते हुए मंत्री की तुलना ‘कई छेद वाले एक गुब्बारे’ से की और कहा कि भाजपा उसमें कितनी भी हवा भरने की कोशिश करे लेकिन वह ऊपर नहीं उठेगा। 

क्या था मामला
दरअसल, राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। राणे को मंगलवार दोपहर हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रात में उन्हें रायगढ़ जिले की महाड कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा में भी एक और मामला दर्ज किया गया। ठाणे पुलिस के मुताबिक धारा 500, 505 (2), 153-बी (1) (सी) के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। 

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