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एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया, शौविक को पहुंचाया जेल, जानें कैसे काम करती है केंद्रीय एजेंसी

Wed, 09 Sep 2020 09:07 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Wed, 09 Sep 2020 09:07 AM IST
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Narcotic control bureau arrest rhea chakraborty for drug consumption who is NCB and what is it function
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो - फोटो : सोशल मीडिया

रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग मामले में एनसीबी यानि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई और ईडी से ज्यादा एनसीबी फोकस में है। आइए समझते हैं कि एनसीबी क्या है और ये कैसे काम करती है?


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नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके तहत राज्यों को अधिकार होता है कि वो चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन पर निषेध लगाएं।
 
भारत नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 के एकल सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे 1972 प्रोटोकॉल साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर समझौते के तौर संशोधित किया गया था। इस नीति में तीन केंद्रीय कानून शामिल है, ड्रग्स और कॉस्मैटिक एक्ट 1940, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट 1985 और नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट 1988 में गैरकानूनी यातायात की रोकथाम।
 
इसमें वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग को शामिल किया जाता है। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट 1985, 14 नवंबर 1985 को प्रभाव में आया था। इसके तहत केंद्रीय शक्तियों और कार्यों का उपयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक प्रावधान किया गया था।

इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की थी। केंद्र सरकार के नियंत्रण और देखरेख में ब्यूरो सम्मान के साथ केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों को करने के लिए ये उपाय अपनाता है...

  • नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट, कस्टम एक्ट और ड्रग और कॉस्मैटिक एक्ट के तहत विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और दूसरे अधिकारियों के साथ समन्वय करता है। 
  • अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रोटोकॉल के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, जो वर्तमान में लागू हैं या जो भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित या मान्यता प्राप्त हो सकते हैं।
  • विदेशों से संबंधित अधिकारियों की सहायता, अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ समन्वय और नशील पदार्थों में गैरकानूनी यातायात की रोकथाम और दमन के लिए सार्वभौमिक कार्रवाई।
  • मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के संबंध में मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की ओर से किए गए कार्यों का समन्वय

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने जोन और सब जोन के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के तौर पर भी काम करता है। इस ब्यूरो के जोन अहमदाबाद, बंगलुरू, चंड़ीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में स्थित हैं।

ब्यूरो के सब जोन अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

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