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निर्णय : अफस्पा के तहत नगालैंड छह और महीनों के लिए अशांत घोषित

Thu, 01 Jul 2021 07:09 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 01 Jul 2021 07:09 AM IST
सार

गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करते हुए 6 माह तक के लिए 30 जून तक राज्य में अफस्पा लागू किया था।

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Nagaland declared disturbed area for six more months under AFSPA
indian army - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) की अवधि छह माह और बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इस बाबत बुधवार को नागालैंड में अफस्पा को 31 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया।

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मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर बताया, सरकार की राय है कि पूरा नागालैंड राज्य इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि लोगों की मदद के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग जरूरी है। इसलिए अब केंद्र सरकार सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 की धारा तीन का प्रयोग करते हुए पूरे राज्य को ‘अशांत’ घोषित करती है।
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इससे पहले गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करते हुए 6 माह तक के लिए 30 जून तक राज्य में अफस्पा लागू किया था।

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