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बालिका गृह मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से दो सप्ताह में जांच खत्म करने को कहा

Mon, 06 May 2019 12:45 PM IST
Shilpa Thakur न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Shilpa Thakur Updated Mon, 06 May 2019 12:45 PM IST
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Muzaffarpur shelter home case: SC asks CBI to complete investigation in two weeks
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से 11 बच्चियों की कथित हत्या के मामले की जांच दो सप्ताह के भीतर खत्म करने को कहा है। कोर्ट ने सीबीआई से 3 मई तक स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई भी 3 मई को होनी है।


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बता दें सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी और एक श्मशान घाट से "हड्डियों की पोटली" बरामद हुई है।

शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, सीबीआई ने कहा था कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी। एजेंसी ने कहा था कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई, जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई।

गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया था। इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानान्तरित की गई थी और एजेंसी ने ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

सीबीआई ने कहा था, "जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी आरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा उसके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी।" 

सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा था, "गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर, आरोपी की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गई और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है।"



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