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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: उम्रकैद काट रहे बृजेश ठाकुर की याचिका पर आज होगी सुनवाई
Thu, 01 Oct 2020 06:27 AM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Thu, 01 Oct 2020 06:27 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे बृजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानि गुरुवार 1 अक्तूबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी की अर्जी को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दो हफ्ते की मोहलत दे दी थी।
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जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म मामले में दोषी बृजेश ठाकुर ने उस पर लगाए गए 32 लाख रुपये का जुर्माना रद्द करने के लिए यह याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस याचिका का विरोध किया था।
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यह था मामला
यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट से सामने आया था। संस्थान ने यह रिपोर्ट 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों से कथित यौन उत्पीड़न का जिक्र किया गया था। यह आश्रय गृह बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर चलाते थे।
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केस में दोषी ठहराए गए बृजेश ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ठाकुर पर शेल्टर होम में रहने वाली नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट का आरोप था। इसके साथ ही ठाकुर को पॉक्सो के तहत भी दोषी पाया गया था। बिहार में बालिका गृह कांड मामले में सीबीआई ने दोषी अधिकरियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।