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Murder: कर्नाटक में पशु व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने प्रदर्शन कर की यह मांग

Sun, 02 Apr 2023 06:26 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sun, 02 Apr 2023 06:26 PM IST
सार

रिपोर्ट्स में पुलिस की एफआईआर के हवाले से कहा गया है कि कुछ कथित गौरक्षकों ने शनिवार को मवेशियों को लेकर जा रहे वाहन को रोक लिया था। इस दौरान इदरीश पाशा ने उन लोगों को बताया कि उसने मवेशियों को पास के एक बाजार से खरीदा है।

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Murder in Karnataka: Cattle trader beaten to death in Karnataka
पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

कर्नाटक के रामनगर में एक व्यापारी की पीट-पीटकर कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान इदरीश पाशा के रूप में हुई है। इदरीश मवेशियों का व्यापार करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना एक अप्रैल यानी शनिवार की है। शनिवार को वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। जिसके बाद, पाशा के परिजनों ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। 

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दो लाख रुपयों की मांग की
सूत्रों के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात को हुई। जब आरोपी, पुनीत केरेहल्ली और उसके सहयोगियों ने मृतक व्यापारी और उसके दो साथियों को अवैध रूप से मवेशियों को ले जाने का आरोप लगाते हुए रोका था। 
इस दौरान इदरीश पाशा ने उन लोगों को बताया कि उसने मवेशियों को पास के एक बाजार से खरीदा है। उसने इस संबंध में कागजात होने की बात भी कही। बावजूद इसके कथित गौरक्षकों ने उससे दो लाख रुपयों की मांग की।
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नहीं मानी बात तो इतना पीटा कि हो गई मौत
जब पाशा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन लोगों ने उसके और साथियों के साथ झगड़ा किया। इस दौरान हमलावरों ने उससे पाकिस्तान चले जाने की भी बात कही। इस दौरान कुछ हमलावरों ने इदरीश पाशा और उसके साथी की पिटाई कर दी। कथित गौरक्षकों की पिटाई में इदरीश पाशा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केरेहल्ली की शिकायत के आधार पर मृतक के साथी जहीर और उनके सहयोगियों के खिलाफ कर्नाटक गोहत्या और मवेशी रोकथाम अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु परिवहन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।  
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
हत्या के बाद मौके पर इकट्ठे लोगों और मृतक के परिजनों ने जमकर विरोध किया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लेते हुए विरोध कर रहे परिजनों को शांत कराया। बाद में पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया। 


रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक के परिजनों ने कथित गौ रक्षक पुनीत केरेहल्ली व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 343 (गलत तरीके से रोकना) और 504 (शांति भंग के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया है। 

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