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Murder For Rice : एक किलो चावल चुराने में आदिवासी की हत्या के 12 आरोपियों की जमानत रद्द

Sun, 21 Aug 2022 05:40 AM IST
योगेश साहू एजेंसी, पलक्कड़।
एजेंसी, पलक्कड़। Published by: योगेश साहू Updated Sun, 21 Aug 2022 05:40 AM IST
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Murder For Rice: bail Cancel of 12 accused of killing tribal for stealing one kg rice
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

केरल के पलक्कड़ की एक अदालत ने 2018 में एक किलो चावल चुराने को लेकर एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या के 12 आरोपियों की जमानत शनिवार को रद्द कर दी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए जमानत रद्द करने का आदेश दिया कि आरोपियों के प्रभाव के चलते इस मामले में कई गवाह मुकर चुके हैं।

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 विशेष लोक अभियोजक राजेश एम मेनन ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष यह साबित कर सकता है कि मामले में आरोपियों के प्रभाव में गवाहों के मुकरने का कारण क्या है। मेनन ने कहा कि हमने मामले में 12 आरोपियों की जमानत रद्द करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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गौरतल है कि अट्टापडी के रहने वाले मधु नामक व्यक्ति को एक किलो चालव चुराने के आरोप में 22 फरवरी, 2018 को स्थानीय लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया था। फिर उसे रस्सियों से बांधकर पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मधु की मां ने मामले में अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की। 

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