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Mundra Port Drug Case: '2988 KG हेरोइन हुई थी जब्त, 27 गिरफ्तार'; गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी

Wed, 02 Aug 2023 07:28 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 02 Aug 2023 07:28 PM IST
सार

Mundra Port Drug Case: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि मुंद्रा बंदरगाह पर 2021 में 2988.21 किलोग्राम वजन की हेरोइन के दो कंटेनर जब्त किए गए थे। एनआईए ने इस मामले में चार आरोप पत्र दायर किए हैं।

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Mundra Port drug case: 2,988 kg heroin seized, 27 arrests, drugs originated from Afghanistan, says MoS Rai
गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित मुंद्रा पोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंद्रा बंदरगाह पर 2021 में 2988.21 किलोग्राम वजन की हेरोइन के दो कंटेनर जब्त किए गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में चार आरोप पत्र दायर किए हैं और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ अफगानिस्तान से आया था।

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राय ने बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कुमार केतकर द्वारा पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। केतकर ने पूछा था कि क्या सरकार को मादक पदार्थों की तीन खेपों के मुख्य आरोपी के बारे में पता चला है, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वह मुंद्रा बंदरगाह पर उतरा था। 

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इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा वर्ष 2021 से अब तक मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग्स की जब्ती के मामलों का विवरण अनुलग्नक-1 (Annexure-1) में दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने बंदरगाहों के जरिए आने वाले मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं।
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उन्होंने यह भी बताया कि समुद्री मार्गों, चुनौतियों और समाधानों (एमएएमएसजी-एनएससीएस) के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी का विश्लेषण करने के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह बनाया गया है। राय ने कहा कि तटीय सीमाओं की निगरानी करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल को तटीय क्षेत्रों और उच्च समुद्र में ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत भी सशक्त बनाया गया है।


उन्होंने कहा, तटीय सीमाओं की निगरानी करने के लिए तटरक्षक बल को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत तटीय क्षेत्रों और उच्च समुद्र में नशीली दवाओं पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है। राय ने कहा कि  समुद्री मार्ग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए महानिदेशक स्तर की वार्ता पड़ोसी और अन्य देशों जैसे म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि के साथ आयोजित की जाती है।

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