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Mumbai: गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन मामले में पुलिस ने वापस लिया मुकदमा, 36 लोग बनाए गए थे आरोपी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 31 Jan 2023 11:15 AM IST
सार

पुलिस ने इस मामले को खत्म करते हुए कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ कोई जनहानि नहीं हुई है।

Mumbai Police withdraw case against 36 people involved in protest at Gateway of India News and updates
मुंबई पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। यह प्रदर्शन जनवरी, 2020 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों पर हुए हमले के विरोध में किया गया था। सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने मुंबई पुलिस की मुकदमा वापसी की याचिका को मंजूरी दे दी। 



पुलिस ने अपनी दलील में कहा है कि आरोपियों ने बिना किसी व्यक्तिगत हित या लाभ" के कथित कृत्य को अंजाम दिया था। बता दें, मजिस्ट्रेट एस वी डिंडोकर ने इस महीने की शुरुआत में मामले को वापस लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया था। सोमवार को आदेश उपलब्ध कराया गया।


प्रदर्शन में कोई जनहानि नहीं हुई
पुलिस ने इस मामले को खत्म करते हुए कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें, मामले की जांच कर रही कोलाबा पुलिस ने दिसंबर 2020 में 36 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि जेएनयू में हिंसा की खबरें देर शाम सामने आने के बाद लोग पांच जनवरी, 2020 की आधी रात को गेटवे ऑफ इंडिया पर मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा होने लगे थे। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई थी। 

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