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झटका: सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज, चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनआईए को मिले 30 दिन

Thu, 05 Aug 2021 04:56 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: कुमार संभव Updated Thu, 05 Aug 2021 04:56 PM IST
सार

एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही, एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। 

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Mumbai Police officer Sachin Waze Bail application rejected by Special NIA court given 30 days for filing chargesheet
सचिन वाजे - फोटो : PTI

विस्तार

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार (5 अगस्त) को मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को करारा झटका दिया। दरअसल, एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही, एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। 

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वाजे ने दायर की थी जमानत याचिका
गौरतलब है कि बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि वाजे इस वक्त तलोजा जेल में बंद है और उसने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी, क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही थी। 
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वाजे ने दी थी यह दलील
याचिका में सचिन वाजे ने दलील दी थी कि एनआईए तय समय में आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा। ऐसे में वह जमानत पाने का हकदार है। वाजे की इस दलील के जवाब में विशेष अदालत ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया। 

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