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Mumbai Crime: 'टकीला शॉट्स से चढ़ा नशा, होश आने पर देखा- दोस्त ने ही बनाया हवस का शिकार'; मायानगरी में दरिंदगी

Fri, 26 Jan 2024 11:21 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 26 Jan 2024 11:21 PM IST
सार

अपराध की रोंगटे खड़ी करने वाली इस वारदात की जानकारी पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर दी है। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के 12 दिन बाद भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। पढ़िए, मायानगरी मुंबई में हुई सिहरन पैदा करने वाली दरिंदगी की खौफनाक दास्तां

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Mumbai Crime Woman Instagram Post Molestation Allegation Demand Accused Arrest
मुंबई पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुंबई से अपराध की दर्दनाक दास्तां सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने इंस्टाग्राम पर एक शख्स से दोस्ती की। करीबी इतनी बढ़ी की दोनों एक साथ पार्टी करने लगे। हालांकि, दोस्त हवस का पुजारी निकला और नशे की हालत में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट में महिला ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव करार दिया। महिला का दावा है कि घटना के 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
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21 साल की इस महिला की शिकायत है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। आपबीती इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए महिला ने बताया कि वह आरोपी शख्स के साथ पार्टी करने गई थी। महिला के मुताबिक वह आरोपी के साथ शराब पीने गई थी। वहां वह कुछ दोस्तों से मिली। महिला के मुताबिक सोशल मीडिया पर बने दोस्त के साथ वह एक रेस्त्रां में गई। दुष्कर्म के आरोपी ने उसे और शराब पिलाई। हालांकि, इंस्टाग्राम पर महिला की पोस्ट पर मुंबई पुलिस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम आभारी हैं कि आपने इसकी विधिवत रिपोर्ट की। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उचित जांच के बाद न्याय मिलेगा।
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पीड़िता के मुताबिक अधिक शराब के सेवन के कारण वह अपने होश गंवा बैठी। इंस्टा पोस्ट में महिला ने दावा किया कि कुछ टकीला शॉट्स के बाद उस पर नशा हावी हो गया। वह पार्टी में चिंतित और अकेली महसूस कर रही थी। दोस्तों ने और शराब पीने का दबाव बनाया। नशे की हालत में उसके साथ दरिंदगी हुई। महिला के मुताबिक होश आने पर उसने देखा कि इंस्टा पर बना दोस्त उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। गुस्से में उसने तीन-चार थप्पड़ भी जड़े। पिटाई के कारण वह बुरी तरह डर गई।
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महिला का दावा है कि घटना आरोपी के घर पर हुई। मदद के लिए फोन करने पर आरोपी ने उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि उसने अपने चचेरे भाई को रेस्क्यू के लिए बुलाया। उसने अपने माता-पिता को वारदात की जानकारी दी। सप्ताह के अंत में एफआईआर दर्ज कराई गई। महिला का कहना है कि आरोपी ने उससे माफी भी मांगी। कथित तौर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), और आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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