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NIA : सलीम कुरैशी की एनआईए हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाई, टेरर फंड-धन उगाही का है आरोप
Thu, 18 Aug 2022 03:11 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 18 Aug 2022 03:11 AM IST
सार
एनआईए ने कहा कि आरोपियों ने कई मौकों पर पाकिस्तान और खाड़ी देशों की यात्रा की और उन्हें इन यात्राओं के उद्देश्य का पता लगाने की जरूरत है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी टेरर फंड और धन उगाही के आरोप में गिरफ्तार सलीम कुरैशी की अदालत ने उसकी हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ा दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि कुरैशी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आतंकवादी गतिविधियों में कथित रूप से मदद कर रहा था साथ ही दाऊद की मृत बहन हसीना पारकर के छोड़े गए काम को पूरा कर रहा था।
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दाऊद इब्राहिम गिरोह का एक प्रमुख सदस्य छोटे शकील के करीबी सहयोगी कुरैशी को एनआईए ने चार अगस्त को गिरफ्तार किया था और उसकी पिछली रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के के समक्ष पेश किया गया था। जांच एजेंसी ने यह कहते हुए 10 दिनों के लिए उसकी रिमांड मांगी कि ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए और आरोपी से उनका सामना करना चाहिए।
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन पारकर, जिसकी 2014 में मौत हो गई थी, जबरन वसूली के कई मामलों में आरोपी थी और अपने भाई के लिए इन गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी। उसके बाद सलीम कुरैशी के हाथों में वसूली की कमान थी।
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एनआईए ने कहा कि आरोपियों ने कई मौकों पर पाकिस्तान और खाड़ी देशों की यात्रा की और उन्हें इन यात्राओं के उद्देश्य का पता लगाने की जरूरत है। एनआईए ने कहा कि जबरन वसूली के अलावा, कुरैशी सोने और महंगे कीमती सामानों की तस्करी में भी शामिल था।
रिमांड विस्तार याचिका का विरोध करते हुए, कुरैशी के वकील ने कहा कि हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखने के बाद एनआईए ने उनके मुवक्किल की एक भी संपत्ति की पहचान नहीं की है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी को पारकर के स्तर पर आरोपित करना एक झूठा और फर्जी तर्क था और कुरैशी का उससे कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुरैशी की हिरासत 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।