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मुंबई: महज 45 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला, यौन शोषण के आरोपी पिता को रिहा कर कही यह बात
Wed, 07 Apr 2021 03:31 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Tanuja Yadav
Updated Wed, 07 Apr 2021 03:31 PM IST
सार
- पोक्सो एक्ट के तहत 35 साल के आरोपी पिता को कोर्ट ने किया रिहा
- पिता पर अपनी 11 साल की बेटी के यौन शोषण का लगा आरोप
- कोर्ट में बेटी ने कहा - चचेरी भाई के इशारे पर पिता पर लगाया था आरोप
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
विस्तार
मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में पोक्सो एक्ट के तहत 35 साल के आरोपी पिता को रिहा किया है। पिता पर अपनी 11 साल की बेटी के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। हालांकि बेटी के कोर्ट में बयान देने के बाद पिता को छोड़ दिया गया। 11 साल की बेटी ने कहा कि उसने अपने चचेरे भाई के इशारे पर अपने पिता पर ये आरोप लगाया था।
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आरोपी ने कोर्ट को बताया कि बच्ची का चचेरा भाई उससे नाराज था क्योंकि उसने लड़के के चरित्र को लेकर गलत टिप्पणी कर दी थी। यह मामला अगस्त 2020 का है और अक्तूबर में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में संबंधित सबूत नहीं पेश किए गए।
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इसके अलावा कोर्ट ने माना कि आरोपी की ओर से कोई वकील नहीं पेश किया गया और आरोपी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक रिश्तेदार के कहने पर उस पर झूठे तरीके से यह आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये बात सच है कि आरोपी पिता को ही बच्ची की देखभाल करनी होगी।
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वहीं आरोपी पिता को ही बच्ची की स्कूली पढ़ाई और उसके भोजन का ख्याल रखना होगा। इसलिए यह कहना और मानना मु्श्किल है कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अपनी माता के कहने पर भी बच्ची उनके साथ पनवेल नहीं गई। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 11 वर्षीय बेटी ही नहीं बल्कि उसकी दो बहनें भी आरोपी पिता के साथ रहती हैं।