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Hindi News ›   India News ›   Modi government offer under Benami Transactions Informants Reward Scheme

मोदी सरकार का 'धन धना धन ऑफर', काले धन की जानकारी दो 5 करोड़ इनाम लो

Fri, 01 Jun 2018 09:44 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 01 Jun 2018 09:44 PM IST
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Modi government offer under Benami Transactions Informants Reward Scheme

केंद्र ने काले धन के खिलाफ लड़ाई के तहत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बेनामी संपत्ति और लेनदेन की जानकारी देने वाले को इनामी राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अब आप आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति की जानकारी देकर एक करोड़ रुपये इनाम पा सकते हैं। विदेश में काले धन की जानकारी देकर पांच करोड़ रुपये तक इनाम के हकदार बन सकते हैं।

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अब तक इनकम टैक्स इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम के तहत देश में आय या संपत्ति पर कर चोरी की मुखबिरी करने वाले को 50 लाख रुपये तक इनाम दिया जाता था। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बेनामी ट्रांजेक्शंस इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018 की घोषणा की। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निषेध इकाई के संयुक्त या अतिरिक्त आयकर आयुक्त को ऐसी बेनामी लेनदेन और संपत्ति की जानकारी दे सकता है, जिस पर बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधित) कानून, 2016 के तहत कार्रवाई की जा सके। इस योजना के लिए विदेशी भी पात्र होंगे।
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सीबीडीटी ने कहा कि बेनामी लेनदेन व संपत्ति के साथ ही अज्ञात निवेशक और लाभार्थी मालिकों द्वारा किसी संपत्ति पर होने वाली आय को छुपाने वालों की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम राशि में बढ़ोतरी की गई है। 

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पहचान गोपनीय रखी जाएगी

Modi government offer under Benami Transactions Informants Reward Scheme

आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विदेश में किसी व्यक्ति के अघोषित कालेधन की जानकारी देने वाले को पांच करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। आयकर विभाग ने बताया कि विदेश में भरोसे लायक मुखबिर बनाने के लिए इनाम की राशि ऊंची रखी गई है।

इसके तहत मुखबिर को ऐसी संपत्ति या लेनदेन की जानकारी देनी होगी, जिस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय व संपत्ति) और कर कानून, 2015 के तहत कार्रवाई की जा सके।

आयकर विभाग के मुताबिक, कई मामलों में लोग दूसरों के नाम पर संपत्ति में काला धन निवेश करते हैं और टैक्स रिटर्न में इससे होने वाले फायदे को छुपा जाते हैं। नई स्कीम ऐसे लोगों की जानकारी रखने वालों को आयकर विभाग तक सूचना पहुंचाने को प्रोत्साहित करेगी।

इससे पहले सरकार ने बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून, 1988 में बदलाव कर बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन कानून, 2016 लागू किया। अब आयकर विभाग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेनामी ट्रांजेक्शंस इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018 की घोषणा की है। 

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