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Advertisements Guidelines: विवादित विज्ञापनों के बाद हरकत में सरकार, अब ऐसे प्रचार नहीं कर पाएंगी कंपनियां

Fri, 10 Jun 2022 10:05 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 10 Jun 2022 10:05 PM IST
सार

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम व विज्ञापनों के संबंध में आवश्यक सावधानी दिशा निर्देश-2022' जारी कर दिया है। इसमें बच्चों को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों के बारे में भी 19 प्रावधान किए गए हैं। नए दिशा-निर्देश शुक्रवार से लागू हो गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की जाएगी।

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विज्ञापन - फोटो : pixabay

विस्तार

केंद्र सरकार ने विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन-2022 के तहत दिशा-निर्देश के तहत अब चर्चित सितारों को भी विज्ञापन के प्रति जवाबदेही तय करनी होगी। सरोगेट विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना सत्यता साबित किए विज्ञापन अब नहीं चलेंगे। इसका मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही विज्ञापन को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाना और विज्ञापन निर्माण से प्रदर्शन तक पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर भी फोकस किया गया है।

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चर्चित सितारे भी आएंगे जद में     
दिशा-निर्देश के मुताबिक, नामी गिरामी सितारे अब किसी विज्ञापन को बिना समझे और उत्पाद को बिना जाने विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। उन्हें विज्ञापन करने के साथ उत्पादन की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण से सहमत होना पड़ेगा। यदि उनकी कंपनी में हिस्सेदारी है या फिर वह उस कंपनी का मालिक है, तो उन्हें इसके बारे में भी उपभोक्ता को जानकारी देनी होगी।
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सरोगेट विज्ञापन पर भी रोक
दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरोगेट विज्ञापन  वह हैं जो ऐसे उत्पादों या सेवाओं से जुड़े हैं, जिनके विज्ञापनों पर रोक है और उनके प्रसारण पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे- मदिरा, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन। इसके लिए अब अप्रत्यक्ष विज्ञापन जिसमें इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं चित्रित करने के लिए विज्ञापन चलाता था, पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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डिस्क्लेमर पर भी दी गई हिदायत
नियम और शर्तों में यदि कोई घोषणा मुफ्त है तो उसकी डिस्क्लेमर में भी मुफ्त लिखना होगा। यदि मुफ्त हिंदी और नियम और शर्तें लागू अंग्रेजी में घोषित की जाएगी, तो इसे भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। इसके अलावा तुरंत आइए और खरीद लीजिए जैसे दावों को भी अब विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा  बच्चों को लक्ष्य रखकर होने वाले विज्ञापनों को लेकर भी अब नए नियमों होंगे, जिनके अनुसार ही उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा।


बीते दिन ही अधिसूचित किए गए नियम
इन नियमों को गुरुवार को अधिसूचित किया गया है। इस बारे में शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह और अतिरिक्त सचिव  निधि खरे ने मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। खरे ने कहा यह दिशा निर्देश सभी तरह के विज्ञापनों उनके प्रारूप, प्रकार और प्रदर्शन के तरीके या किसी भी माध्यम पर लागू होंगे।

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