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गृह मंत्रालय: कोविड गाइडलाइंस पूरे देश में सख्ती से रहेगी लागू, लॉकडाउन पर जोर नहीं

Fri, 30 Apr 2021 01:25 AM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 30 Apr 2021 01:25 AM IST
सार

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिए गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं।

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Ministry of Home Affairs: Covid 19 Guidelines will be strictly implemented across the country till 31 May
lockdown - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है।

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गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है।
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बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं।






गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है ताकि वर्तमान एवं आने वाले समय में (अगले एक महीने में) संक्रमण के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और मरीजों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में बिस्तर, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर, एम्बुलेंस और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

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