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महाराष्ट्र: ईडी की कार्यवाही रुकवाने के लिए मेहुल चौकसी पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका में दावा- देश आना चाहता हूं
Fri, 19 Nov 2021 09:56 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 19 Nov 2021 09:56 PM IST
सार
याचिका में उसने कहा कि जुलाई 2021 में डोमिनिका की अदालत ने उसे इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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मेहुल चौकसी
विस्तार
पंजाब नेशनल बैंक के 14,500 करोड़ रुपये लेकर फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने अपने खिलाफ शुरू प्रवर्तन निदेशालय की भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रुकवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली है। ईडी ने उसे एफईओ घोषित कराने के लिए पीएमएलए कोर्ट में 2019 में याचिका दायर की थी। एफईओ एक्ट 2018 के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या ज्यादा लेकर देश से फरार और वापस आने से इनकार करने वाले लोगों को एफईओ घोषित किया जाता है।
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जस्टिस एसके शिंदे की एक सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में मेहुल चौकसी ने तर्क दिया कि वह किसी आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए देश छोड़कर नहीं गया था, बल्कि अपने खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने से पहले ही चला गया था। याचिका में उसने कहा कि जुलाई 2021 में डोमिनिका की अदालत ने उसे इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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उसने कहा कि भारतीय अधिकारियों का यह तर्क भी गलत है कि उसने भारत लौटने से इनकार कर दिया है। वह आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत आना चाहता है, लेकिन चिकित्सीय कारणों से यात्रा करने में असमर्थ है। अदालत ने मामले की सुनवाई 21 दिसंबर के लिए स्थगित करते हुए ईडी से जवाब मांगा है।
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