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वैवाहिक मामलों के निपटारे में देरी से किसी का भला नहीं : सुप्रीम कोर्ट
Wed, 18 Sep 2019 01:23 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Wed, 18 Sep 2019 01:23 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों का निपटारा जल्द किया जाना चाहिए। इसमें देरी से किसी पक्ष को फायदा नहीं होता, लिहाजा इसे लंबा नहीं खिंचना चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वैवाहिक विवादों के लंबा खिंचने का कोई अर्थ नहीं है। फैसला जिसके भी हक में हो, लेकिन जल्द हो।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक पति द्वारा वैवाहिक मामले में दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पति ने इस मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। यह मामला 2012 से फैमिली कोर्ट में लंबित है। सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक बयान दर्ज नहीं हुए हैं।
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इस मामले में अब तक पति-पत्नी की ओर से करीब दो दर्जन आवेदन दाखिल किए गए हैं। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह से मामले को लटकाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक निपटाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर अब किसी पक्ष ने सुनवाई में देरी की तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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