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Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र

Fri, 01 Sep 2023 03:42 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 01 Sep 2023 03:42 PM IST
सार

Manipur Violence: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित न रहे। 

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Manipur Violence: Supreme Court's instructions to Center ensure supply of essential commodities and medicines
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित न रहे। 

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नाकेबंदी हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से नाकाबंदी से निपटा जाता है, वह कानून प्रवर्तन के तहत अधीन है। हालांकि, मणिपुर मामले के मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने सहित सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है।  

 

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सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि मणिपुर और केंद्र सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति को नोडल अधिकारियों के बारे में सूचित किया जाएगा।

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