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आठ साल के बेटे की गवाही पर पिता को उम्रकैद, पत्नी की बेरहमी से हत्या की थी
Thu, 21 Nov 2019 10:24 PM IST
अमित कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केंद्रपाड़ा (ओडिशा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केंद्रपाड़ा (ओडिशा)
Published by: अमित कुमार
Updated Thu, 21 Nov 2019 10:24 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : amar ujala
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ओडिशा के केंद्रपाड़ा में आठ साल के बच्चे की गवाही पर अदालत ने गुरुवार को उसकी मां की हत्या के आरोप में उसके पिता को दोषी ठहराया है। चार साल पहले आरोपी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
अदालत ने लड़के के पिता और उसकी महिला साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने अपने घर ही पर हत्या को अंजाम दिया था और इस मामले का इकलौता गवाह यह बच्चा ही था। लड़के के पिता और दूसरी महिला के बीच संबंध थे, जिसका उसकी मां ने विरोध किया था।
केंद्रपाड़ा की जिला व सत्र अदालत के जज बासुदेव पांडा ने दोनों को दोषी ठहराने से पहले लड़के समेत 15 लोगों की गवाही की जांच की।
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अदालत ने लड़के के पिता और उसकी महिला साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोनों ने अपने घर ही पर हत्या को अंजाम दिया था और इस मामले का इकलौता गवाह यह बच्चा ही था। लड़के के पिता और दूसरी महिला के बीच संबंध थे, जिसका उसकी मां ने विरोध किया था।
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केंद्रपाड़ा की जिला व सत्र अदालत के जज बासुदेव पांडा ने दोनों को दोषी ठहराने से पहले लड़के समेत 15 लोगों की गवाही की जांच की।