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Maharashtra: मुंब्रा में आवासीय परिसर में व्यक्ति को घुसने से रोका तो कर दी हत्या, बेटा भी घायल
Wed, 28 Dec 2022 10:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 28 Dec 2022 10:49 PM IST
सार
मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324 और 427 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा के 33 वर्षीय एक व्यक्ति की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। इस दौरान उसका बेटा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, रिजवी कॉलोनी निवासी पीड़ित इम्तियाज कसम शेख ने आरोपी सुल्तान अहमद शेख को रात करीब 10 बजे सोसायटी गेट पर देखा और उसके आने के बारे में पूछताछ की। इस पर दोनों में बहस भी हुई। इसके बाद सुल्तान मौके से चला गया, वह आधे घंटे के भीतर अपने बड़े भाई के साथ लौटा और इम्तियाज से झगड़ा किया।
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पुलिस ने कहा कि सुल्तान ने चाकू निकाला और इम्तियाज पर वार करने ही वाला था कि पीड़ित के 12 वर्षीय बेटे अयान ने हस्तक्षेप किया और उसकी उंगलियों में चोट लग गई। इम्तियाज ने सुल्तान से हथियार छीनने की कोशिश की और कुछ दूर तक उसका पीछा किया।
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पुलिस ने बताया कि एम गेट इलाके के पास सुल्तान ने इम्तियाज को करीब एक दर्जन बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324 और 427 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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