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मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा को जमानत, कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर

Tue, 25 Apr 2017 03:24 PM IST
amarujala.com-Written by- जया पाण्डेय
amarujala.com-Written by- जया पाण्डेय Updated Tue, 25 Apr 2017 03:24 PM IST
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Malegaon blast case: Bail granted to Sadhvi Pragya, Bombay High Court denies bail to Prasad Purohit
साध्वी प्रज्ञा

मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया मोड़ सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी जबकि इस मामले के अन्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका को कोर्ट द्वारा ठुकरा दिया गया।

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जमानत के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि और अपना पासपोर्ट एनआईए के पास जमा कराना होगा। हालांकि मालेगांव ब्लास्ट केस के पीड़ित परिवारों ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। 
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ये भी पढ़ें- मालेगांव ब्लास्टः NIA ने पेश की टूटी हुई सीडी, साध्वी की जमानत याचिका मंजूर
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आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने पुरोहित द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। 28 जनवरी को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी जिसके बाद दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। 
ये भी पढ़ें- मालेगांव ब्लास्ट : NIA ने कोर्ट में साध्वी की बेल के खिलाफ पेश की ऑडियो-विडियो क्लिप

गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के आरोपी हैं। इस हमले में चार लोग मारे गए थे जबकि 79 घायल हुए थे।

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