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Maharashtra: असली शिवसेना किसकी? सुप्रीम कोर्ट अब 27 सितंबर को करेगा इस सवाल पर विचार

Wed, 07 Sep 2022 03:32 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 07 Sep 2022 03:32 PM IST
सार

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज संक्षिप्त सुनवाई की।

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Whose real Shiv Sena, Supreme Court consider on 27 September
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे - फोटो : Twitter@ CMO Maharashtra

विस्तार

महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वह मामले में 27 सितंबर पर आगे विचार करेगी। 

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महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज संक्षिप्त सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह शिवसेना पर शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट में से किसके असली होने के दावों को लेकर चुनाव आयोग को आगे विचार करना चाहिए या नहीं, इस पर 27 सितंबर को विचार करेगी।
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शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि क्योंकि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसदों व विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिंह ‘धनुष व तीर‘ उसे मिलना चाहिए।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना को लेकर विवाद में एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष सुना था। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना व पार्टी के सिंबल पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग से कार्यवाही रोकने की अपील की है।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सीजेआई यूूयू ललित ने कहा था कि हम देखेंगे कि पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में बुधवार से विचार करना शुरू करे। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने आज इसके लिए 27 सितंबर की तारीख तय की। 

चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक
कौल ने कल पीठ को बताया कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया था। उसके बाद से चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के अधिकार और चुनाव चिंह  को लेकर कार्यवाही रोक दी गई है। इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में पीठ को अवगत कराते हुए कौल ने कहा कि इस मुद्दे को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। 



गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने उनके गुट को ‘असली शिवसेना‘ के रूप में मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिंह धनुष और तीर को उन्हें आवंटन के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए 25 अगस्त को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा था। ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के मान्यता के दावे पर चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। 

सुप्रीम कोर्ट एक नवंबर को करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को कहा कि वह एक नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 

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