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Maharashtra: राहुल गांधी को मानहानि मामले में पेशी से स्थायी छूट; प्रेमिका की हत्या करने वाला युवक पकड़ा

Tue, 18 Feb 2025 03:16 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 18 Feb 2025 03:16 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

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पुणे की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि मामले में मंगलवार को पेशी से स्थायी छूट दे दी। मानहानि मामले में गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने अदालत के समक्ष पिछले माह एक अर्जी दायर की थी जिसमें कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था

बता दें कि यह मामला सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था और इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। सांसद/विधायक अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें कई बैठकों में भाग लेना है।

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कोर्ट का बयान
राहुल गांधी को ‘जेड-प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मिले होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि सुरक्षा पर होने वाले खर्च तथा सुनवाई में शामिल होने पर कानून-व्यवस्था के मसले को ध्यान में रखते हुए उन्हें मामले में पेश होने से स्थायी छूट प्रदान की जाती है।

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अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति बेटे समेत गिरफ्तार
नवी मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति और उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 24 नवंबर, 2024 को मानव तस्करी विरोधी सेल (एएचटीसी) के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी के जुहूगांव में एक फ्लैट में रह रहे शारो अबताब शेख (48) और उनकी पत्नी सलमा सारो शेख (39) को गिरफ्तार किया था। उनके दस्तावेजों की जांच की गई। आरोपियों ने अपने फ्लैट के कागजात, आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दिए थे। जन्म प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल के जयनगर के एक अस्पताल से जारी किए गए थे। इसके बाद दंपति को छोड़ दिया गया। पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र की जांच के लिए दो फरवरी को पश्चिम बंगाल के अस्पताल में टीम भेजी। यहां पता लगा कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी थे। एक सूत्र ने पुलिस को दंपति का बांग्लादेश की राष्ट्रीयता का कार्ड भेजा। पुलिस ने रविवार को दंपति और उनके 22 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दंपति बोगना बॉर्डर चेक पोस्ट से भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने अवैध रूप से प्रमाण पत्र हासिल किए। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 

प्रेमिका की हत्या करने वाला युवक पकड़ा
पुलिस ने पालघर में विवाद के बाद प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मनोर गांव के निवासी आरोपी ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी युवती से संबंध बना लिए थे। रविवार दोपहर को युवती ने आरोपी से दूसरी महिला से संबंधों को लेकर पूछताछ की। उसने आरोपी को पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी। इस पर दोनों में विवाद हुआ। आरोपी ने युवती पर टाइल्स से हमला कर दिया। इससे युवती की मौत हो गई। उसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

एकनाथ शिंदे ने बनाया चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) प्रकोष्ठ से इतर एक चिकित्सा सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ‘किसी बात को लेकर तकरार’ से इनकार कर दिया है। राज्य में अपनी तरह का यह संभवत: पहला मामला है और यह ऐसे वक्त में हुआ है जब देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार में महायुति सहयोगियों के बीच प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर खींचतान मची हुई है। शिंदे ने कहा, इस प्रकोष्ठ की स्थापना नागरिकों की सहायता करने के हमारे सामूहिक प्रयासों में एक कदम आगे है। 
 

मीठी नदी की सफाई: 2005 से अब तक दिए गए 1100 करोड़ रुपये के ठेकों की जांच होगी
महाराष्ट्र सरकार ने बीते 20 साल में दिए गए 1100 करोड़ रुपये के ठेकों की जांच कराने का फैसला लिया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बताया कि ठेकों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है। मामला मीठी नदी से गाद निकालने का है। जांच में 1100 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताएं और धन का दुरुपयोग शामिल होगा। एसआईटी में संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू), पुलिस उपायुक्त, दो सहायक पुलिस आयुक्त और एक निरीक्षक शामिल हैं। 2005 से 2023 के बीच नदी से गाद निकाले जाने के मामले में तीन ठेकेदारों को जांच के लिए बुलाया गया है।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एएनटीएफ में 346 नए पदों के सृजन को दी मंजूरी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) में 346 नए पदों के सृजन और छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी देने समेत कई निर्णय लिए। महाराष्ट्र सरकार ने मादक पदार्थ संबंधी अपराधों से निपटने के लिए 2023 में एएनटीएफ के गठन की घोषणा की थी और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 346 नए पद सृजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सांगली जिले में म्हैसल ‘लिफ्ट’ सिंचाई योजना की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए 1,594 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी है। साथ ही छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य भर में ‘रोपवे’ परियोजनाओं के लिए ‘नेशनल हाइवेज लॉजिस्टक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल)’ को जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जलगांव जिले के चालीसगांव तालुका में वरखेड़े लोंधे (बैराज) मध्यम परियोजना के लिए 1,275.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
 

पुणे के फ्लैट में 300 बिल्लियां रखने पर मकान मालिक को नोटिस
महाराष्ट्र के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने एक फ्लैट में 300 बिल्लियां पाले जाने की शिकायत पर मकान मालिक को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने बताया कि फ्लैट मालिक को बिल्लियों को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हडपसर में मार्वल बाउंटी हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने शिकायत की थी। सफाई संबंधी समस्याएं के अलावा  लगातार दुर्गंध और अत्यधिक शोर की शिकायत भी की गई।

महाराष्ट्र में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समयसीमा बढ़ाई गई
महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब यह समयसीमा 31 मार्च, 2025 के बजाय 30 अप्रैल, 2025 तक होगी।

एपएसआरपी ऐसी लाइसेंस प्लेट्स होती हैं, जो वाहनों की पहचान को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और चोरी एवं धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस नए कदम से वाहनों के नंबर प्लेटों में एकरूपता आएगी और यातायात नियमों के प्रभावी प्रवर्तन में मदद मिलेगी।

बता दें कि अब तक, अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पांच लाख से अधिक वाहनों पर HSRP प्लेट्स लगाई जा चुकी हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि HSRP न लगवाने पर वाहन मालिकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित है।

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