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Maharashtra: वरवर राव को हैदराबाद में इलाज की अनुमति नहीं; एंटीलिया बम कांड में सचिन वाजे की याचिका खारिज

Thu, 09 Oct 2025 01:01 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 09 Oct 2025 01:01 AM IST
सार

Maharashtra: वरवर राव को हैदराबाद में इलाज की अनुमति नहीं; एंटीलिया बम कांड में सचिन वाजे की याचिका खारिज

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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र के एल्गार परिषद-माओवादी संबंध केस में आरोपी वरवर राव को दांतों के इलाज के लिए दो महीने तक हैदराबाद में रहने की अनुमति देने से विशेष एनआईए कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। एनआईए ने राव की याचिका का विरोध किया था। विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुंबई में भी अच्छा और लगभग मुफ्त इलाज उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि राव की बड़ी बेटी तेलंगाना सरकार में अधिकारी हैं। वे इलाज की व्यवस्था मुंबई में कर सकती हैं। राव अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल जमानत पर हैं। इसकी शर्तों के तहत उन्हें मुंबई में ही रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में हुई एल्गार परिषद सभा में भड़काऊ भाषणों से जुड़ा है। मामले में पुलिस का दावा है कि सभा के अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी। पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया था कि इस सम्मेलन का आयोजन माओवादियों से जुड़े लोगों ने किया था।

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एंटीलिया बम कांड: एनआईए कोर्ट में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका खारिज
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटकों से लदी कार खड़ी करने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रचने से संबंधित मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे के खिलाफ मुकदमा समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व पुलिसकर्मी वाजे ने यह याचिका दायर की थी। बर्खास्त पुलिसकर्मी ने अपनी याचिका में न्यायालय से अपील की थी कि उसके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त किया जाए। न्यायाधीश बाविस्कर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो इस अदालत को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का अधिकार देता हो।
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विधायक से जबरन वसूली की कोशिश, आरोपी महिला पर मामला दर्ज
मुंबई के ठाणे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठाणे शहर में एक विधायक से कथित तौर पर जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में एक महिला पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को उस पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने कहा, 'पूरा अपराध सितंबर 2024 और अक्तूबर 2025 के बीच हुआ। महिला ने विधायक को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजीं और फिर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये मांगने लगी।' अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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बुजुर्ग ने बेटों-बहुओं पर की उत्पीड़न की शिकायत
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 79 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने दो बेटों और बहुओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग का कहना है कि उनके बच्चे उनकी छह कमरों और दो गालों वाली संपत्ति हड़पना चाहते हैं। वह और उनकी कैंसर से पीड़ित पत्नी पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा था। एक बेटे ने पत्नी को दरांती दिखाकर धमकाया और घर से निकालने की कोशिश भी की। बुजुर्ग ने पहले भी अदालत में मेंटेनेंस का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी और वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

पालघर के आश्रम स्कूल में दो छात्रों की आत्महत्या
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सरकारी आश्रम स्कूल के दो किशोर छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना वाडा तालुका के अंबिस्ते गांव की है। दोनों छात्र 14 और 15 साल के थे और कक्षा 9 और 10 में पढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कपड़े सुखाने वाली नायलॉन रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाई। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और कारण अभी साफ नहीं हुआ है। घटना रात में हुई और सुबह पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल स्कूल में परीक्षा चल रही थी।
 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई को तीन साल बाद जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद नागपुर के वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप उके को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों ने पहले ही उस अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि पूरी कर ली है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश आर.बी. रोटे ने 7 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सतीश उके और उनके भाई को 31 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी फर्म महापुष्पा क्रिएशंस के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर कई वास्तविक मालिकों और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि हड़प ली। ईडी के अनुसार, इस साजिश से करीब 36.60 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी।

'जियो' नाम का इस्तेमाल रोकने का बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को बड़ी राहत देते हुए एक टैक्सी सेवा कंपनी को उसके 'जियो' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोक दिया है। अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट www.jiocabs.com के तहत 'जियो' नाम का उपयोग न करे। न्यायमूर्ति सोमशेखर सुन्दरासन की पीठ ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि आरआईएल ने एक मजबूत प्राइमाफेसी (prima facie) मामला पेश किया है और बिना अनुमति इस नाम का इस्तेमाल कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा सकता है। अदालत ने माना कि किसी प्रसिद्ध और संरक्षित ब्रांड नाम का अवैध उपयोग उसके स्वामी को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। रिलायंस ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह ‘जियो’ ट्रेडमार्क की पंजीकृत स्वामी है और 'जियोकैब्स' नाम का प्रयोग ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ (भ्रम पैदा करने) के समान है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कानूनी नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन डोमेन नाम www.jiocabs.com अब भी सक्रिय था। ऐसे में अदालत ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए कंपनी को 'जियो' नाम या उससे मिलते-जुलते किसी लोगो, लेबल या आर्टवर्क के इस्तेमाल से रोक दिया।

एयरपोर्ट पर 34 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड जब्त
मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी यात्री विदेश से ‘हाइड्रोपोनिक वीड’ (हाई-क्वालिटी गांजा) की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। जब्त की गई वीड की अनुमानित कीमत करीब 34.21 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा
मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कल देर रात एक भीषण दुर्घटना घटी। यहां एक बीएमडब्ल्यू कार से रेस करते समय एक पोर्श कार कथित तौर पर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए।
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