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सौ करोड़ वसूली मामला: देशमुख और वाजे फिर न्यायिक हिरासत में भेजे गए, सीबीआई को नहीं मिली हिरासत
Sat, 16 Apr 2022 08:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 16 Apr 2022 08:58 PM IST
सार
देशमुख, उनके दो सहयोगी-संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे मनी लॉन्ड्रिग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
- फोटो : ANI
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विस्तार
सौ करोड़ की कथित वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित दो अन्य लोगों को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देशमुख सहित इन आरोपियों को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में हिरासत में लिया था। हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश डीपी सिंघाडे के समक्ष शनिवार को पेश किया गया था।
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सीबीआई ने अनिल देशमुख को और तीन दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायाधीश सिंघाडे ने सीबीआई के अनुरोध को खारिज करते हुए देशमुख सहित सचिन वाजे, देशमुख के पीएस संजय पलांडे और पीए कुंदन शिंदे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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देशमुख, उनके दो सहयोगी-संजीव पलांदे और कुंदन शिंदे मनी लॉन्ड्रिग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे। वहीं, सचिन वाजे, उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटिलिया के पास विस्फोट लदी कार खड़ी करने की साजिश औरकारोबारी मनसुख हिरेन हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में था।
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