फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   maharashtra nashik crime news woman burnt ten years old stepson private part crime news

Maharashtra: सौतेली मां ने गुस्से में 10 साल के बेटे का प्राइवेट पार्ट जलाया, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

Thu, 10 Jun 2021 11:56 AM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नासिक Published by: Tanuja Yadav Updated Thu, 10 Jun 2021 11:56 AM IST
सार

महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो मां की ममता पर कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक सौतेली मां ने दस साल के अपने सौतेले बेटे का गुस्से में प्राइवेट पार्ट जला दिया।

विज्ञापन
maharashtra nashik crime news woman burnt ten years old stepson private part crime news
महाराष्ट्र के नासिक में सौतेली मां ने सौतेले बच्चे का जलाया प्राइवेट पार्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महाराष्ट्र के नासिक से मां के प्रेम पर सवाल खड़े करने वाला और मन को झकझोरने वाला एक मामला सामने आया है। नासिक में एक सौतेली मां ने अपने दस साल के सौतेले बेटे का प्राइवेट पार्ट जला दिया। बता दें कि ये बच्चा दिव्यांग है और बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने खेल-खेल में अपने छोटे सौतेले भाई बिस्तर से नीचे गिरा दिया था।

विज्ञापन


पति के कहने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार
यह मामला नासिक के डिंडोरी तालुका के एक गांव का है। हालांकि आरोपी महिला को उसके पति की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल, महिला का सौतेला दस साल का बच्चा और उसका डेढ़ साल का सौतेला भाई खेल रहे थे। खेल-खेल में सौतेले भाई ने छोटे भाई को बेड से धक्का दे दिया और बच्चा नीचे गिर गया।
विज्ञापन


गुस्से में सौतेले बच्चे का जलाया प्राइवेट पार्ट
इस घटना के बाद सौतेली मां को दस साल के बच्चे पर खूब गुस्सा आया और उसने बच्चे की जमकर पिटाई की, यहां तक कि उसका प्राइवेट पार्ट तक जला दिया। इसके बाद जब महिला का पति घर आया तो उसे इस घटना के बारे में पता चला। सूचना मिलते ही पति ने अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बच्चे की हालत स्थिर
अतिरिक्त सिविल सर्जन किशोर ने कहा कि पीड़ित का प्राइवेट पार्ट का 20 फीसदी हिस्सा जल गया है लेकिन अभी बच्चे की हालत स्थिर है। बता दें कि आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और 324 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। 


पिता ने बच्चे की मामी से की शादी
बता दें कि आरोपी महिला पहले सौतेले बच्चे की मामी थी लेकिन बच्चे के पिता ने बच्चे की सगी मां को तलाक दे दिया और बच्चे की मामी के साथ शादी कर ली। ऐसा करने के बाद बच्चे की मामी बाद में बच्चे की सौतेली मां बन गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed