महाराष्ट्र में रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य: परिवहन मंत्री का एलान; लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
हाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 1 मई, महाराष्ट्र दिवस से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी पढ़ना-लिखना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
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महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को घोषणा की कि 1 मई, महाराष्ट्र दिवस से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा।
लाइसेंस की होगी जांच
मंत्री सरनाईक ने बताया कि मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक लाइसेंस निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान यह सत्यापित किया जाएगा कि संबंधित चालक मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चालक मराठी नहीं जानते, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।
कई शहरों से मिली शिकायतें
परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि मोटर परिवहन विभाग ने पहले से ही लाइसेंस जारी करते समय रिक्शा या टैक्सी चालकों के लिए स्थानीय भाषा, विशेषकर मराठी का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर जैसे शहरों में यह देखा गया है कि कई लाइसेंस प्राप्त चालक यात्रियों के साथ मराठी में संवाद करने में असमर्थ हैं और कुछ चालक मराठी बोलने में आनाकानी करते हैं। इस संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
पहले से लागू नियम, अब सख्ती
मंत्री सरनाईक ने इस बात पर जोर दिया कि जहां भी व्यवसाय किया जाता है, वहां की भाषा सीखना हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा पर गर्व करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है किसी दूसरे राज्य में व्यवसाय करते समय उस राज्य की भाषा का सम्मान करना। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह नई प्रवर्तन पहल किसी भी तरह की ढील की गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। चालकों के लिए, मराठी पढ़ने या लिखने में विफलता के परिणामस्वरूप तत्काल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
अधिकारियों के लिए, उन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो लापरवाही या भाषा कौशल को सत्यापित किए बिना अनुचित माध्यमों से लाइसेंस जारी करने के दोषी पाए जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन चालकों के बीच मराठी दक्षता का मुद्दा महाराष्ट्र में एक दशक से अधिक समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का एक आवर्ती विषय रहा है। 2016 में, महाराष्ट्र सरकार ने नए ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए मराठी के कामकाजी ज्ञान की आवश्यकता वाला एक समान निर्देश जारी किया था। उस समय इस कदम को कानूनी चुनौतियों और प्रवासियों के खिलाफ भेदभाव के सवाल पर बहस का सामना करना पड़ा था।
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