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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra: Level 3 curbs to be clamped in Nagpur on Delta Plus variant concern

महाराष्ट्र: डेल्टा प्लस के चलते नागपुर में 28 जून से नई पाबंदियां, शाम 4 बजे बंद होंगी दुकानें, मॉल बंद रहेंगे

Sat, 26 Jun 2021 05:51 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 26 Jun 2021 05:51 PM IST
सार

दूसरी लहर के बाद राज्यों ने शहरों को अनलॉक करना शुरू किया ही था कि अब डेल्टा प्लस की धमक आ गई है। नागपुर इसे लेकर नई पाबंदियां लगाने वाला पहला शहर बन रहा है। 
 

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Maharashtra: Level 3 curbs to be clamped in Nagpur on Delta Plus variant concern
Nagpur railway station

विस्तार

नागपुर नगर निगम ने शनिवार को फैसला किया कि वह डेल्टा प्लस संक्रमण को देखते हुए 28 जून से शहर में अनलॉकिंग की लेवल-3 पाबंदियां लगाएगा। इसमें आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय चार घंटे कम किया जा रहा है। ये शाम चार बजे बंद हो जाएंगी, जबकि मॉल्स, मल्टीप्लेक्स व थिएटर बंद रहेंगे।

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नए सिरे से पाबंदियों का आदेश नागपुर निगमायुक्त राधाकृष्णन बी. ने जारी किया। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वैरिएंट वर्तमान में चिंताजनक स्वरूप है, इसलिए नागपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 जून से लेवल-3 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। 
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डेल्टा प्लस के रूप में तीसरी लहर आने की आशंका पैदा हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आठ राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन (टीवीटी) पर जोर दिया गया है। कोरोना महामारी का कहर कहां जाकर थमेगा यह कोई बताने की स्थिति में नहीं है।अब डेल्टा प्लस के रूप में नया खतरा दस्तक दे चुका है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार सजग हो गई है। उसने राज्यों को भी सतर्क किया है। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के अब तक 52 मामले सामने आ चुके हैं।
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जानिए नई पाबंदियां क्या हैं

  • गैर जरूरी दुकानें व संस्थान शनिवार व रविवार को बंद रहेंगी।
  • मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू करने की इजाजत दी गई थी, वे बंद रहेंगे। 
  • शदियां, सांस्कृतिक व सामाजिक व मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजन स्थल की 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक ही हो सकेंगे। 
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शरीक नहीं हो सकेंगे।
  • सलून, ब्यूटी पॉर्लर, वेलनेस सेंटर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे।
  • ई-कॉमर्स कारोबार नियमित रूप से जारी रहेगा।
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