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महाराष्ट्र: प्रदेश में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य में प्रवेश के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
Thu, 13 May 2021 02:22 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Thu, 13 May 2021 02:22 PM IST
सार
महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही राज्य में आने वाले लोगों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी।
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महाराष्ट्र मे लॉकडाउन बढ़ा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही राज्य में आने वाले लोगों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी। सरकार ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं होने पर लिया है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के नए मामले पिछले एक सप्ताह में कम हुए थे, लेकिन बुधवार को अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई। बीते 24 घंटे में 46,781 लोगों में कोरोना संक्रमण कि पुष्टि हुई है।
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मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।Maharashtra Government extends the current COVID19 restrictions in the state till 7am on 1st June, to fight COVID19; negative RT-PCR report mandatory for those entering the state pic.twitter.com/jjccnpP6KV
— ANI (@ANI) May 13, 2021विज्ञापन
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आदेश के अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी।
उसके अनुसार, माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी।
राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।
रोजाना 40 हजार से ज्यादा मामले
गौरतलब है महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित वाला राज्य है। पिछले कुछ समय से यहां पर हर रोज 40 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सख्त पाबंदी लगा दी थी। सरकार ने पूर्ण बंदी की तरह ही पाबंदी लगाई थी। इसके बाद इसे हर 15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है।
लॉकडाउन जैसी पाबंदी के दौरान राज्य में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक है। फिल्मों की शूटिंग, सिनेमाघर, बार, रेस्त्रा समेत सैलून दुकान बंद हैं। राज्य सरकार ने किराना, सब्जी की दुकानों और डेयरी को महज चार घंटे सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खोलने का समय तय किया है।