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महाराष्ट्र सरकार : ए और बी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के परिजनों को भी मृतक आश्रित कोटे के तहत मिलेगी नौकरी
Wed, 29 Sep 2021 03:38 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 29 Sep 2021 03:38 AM IST
सार
महाराष्ट्र राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मृतक आश्रित कोटे की संशोधित नीति सोमवार को जारी की, जिसमें कहा गया है कि राहत नीति के तहत यह कोटा उन्हीं मामलों में दिया जाएगा, जिनमें कर्मचारी का निधन नौकरी करते समय हुआ होगा।
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महाराष्ट्र सरकार- उद्धव ठाकरे
- फोटो : Social media
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने ए और बी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी देने का निर्णय लिया है। राहत नीति के तहत यह कोटा उन्हीं मामलों में दिया जाएगा, जिनमें कर्मचारी का निधन नौकरी करते समय हुआ होगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर लिया गया यह निर्णय पिछले साल एक जनवरी से लागू माना जाएगा।
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कोरोना महामारी के कारण बने हालात के चलते लिया निर्णय, पिछले साल से होगा लागू
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मृतक आश्रित कोटे की संशोधित नीति सोमवार को जारी की, जिसमें कहा गया है कि पुरानी नीति के तहत राज्य सरकार केवल सी और डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के निधन पर ही मृतक आश्रित कोटे के तहत उनके योग्य परिजनों को नौकरी देती थी। लेकिन कोविड-19 महामारी से बने हालात को देखते हुए यह राहत ए व बी श्रेणी के अधिकारियों के परिजनों को भी देने का निर्णय हुआ है।
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नई नीति का लक्ष्य अपने प्रमुख कमाऊ सदस्य के निधन से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता का साधन उपलब्ध कराना है। सरकारी कर्मचारियों में ए व बी श्रेणी को भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी देने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने इस साल 26 अगस्त को हुई बैठक में मंजूरी दी थी, लेकिन इसकी अधिसूचना अब जारी की गई है।
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