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Maharashtra Omicron Guidelines: ओमिक्रॉन 1000 पार, आज से नए प्रतिबंध लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा

Sun, 09 Jan 2022 02:04 AM IST
योगेश साहू एजेंसी/अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
एजेंसी/अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। Published by: योगेश साहू Updated Sun, 09 Jan 2022 02:04 AM IST
सार

नई नियमावली के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। विवाह समारोह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

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maharashtra corona new variant omicron cases today guidelines in hindi: know what will be open and what will remain closed, Omicron tally crosses 1000
महाराष्ट्र : ओमिक्रॉन 1000 पार - फोटो : PTI

विस्तार

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनके तहत रात में सुबह 11 बजे तक सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नई नियमावली रविवार रात 12 से लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र में शनिवार को ओमिक्रॉन वैरिएंट के 133 नए मामले सामने आने के बाद यहां अब तक मिले कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1009 हो गई है। 

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ओमिक्रॉन के अब तक कुल 1009 मामले मिले
एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से अभी तक 439 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। ओमिक्रॉन के 133 नए मामलों में से 130 मामले भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सामने आए हैं, जबकि तीन मामलों के संबंध में गुजरात की लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 118 मामले पुणे शहर के हैं।
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आठ मामले पिंपरी-चिंचवाड़ के, तीन मामले पुणे ग्रामीण के, दो मामले वसई-विरार के और एक-एक मामला अहमदनगर और मुंबई में मिला है। अधिकारी ने कहा कि अब तक ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 566 मामले मुंबई में मिले हैं, इसके बाद 201 मामले पुणे शहर में सामने आए हैं।

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नए प्रतिबंध: रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू
नई नियमावली के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सैलून भी पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम और किले भी पूरी तरह बंद रहेंगे।





विवाह समारोह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। निजी कार्यालय, हेयर कटिंग सेंटर, थिएटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे और कोरोना की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक की खुले रह सकेंगे। मैदान और उद्यान, पर्यटन स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। 

ये रहेंगे पूरी तरह बंद
मैदान, उद्यान, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, जू, म्यूजियम, किले।

50 फीसदी क्षमता से चलेंगे मॉल
नाट्यगृह, सिनेमाघर, हेयर कटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट, निजी कार्यालय।

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