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महाराष्ट्र: एफडीए ने जेजे अस्पताल की कैंटीन समेत 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस किए निलंबित, 13 लोग गिरफ्तार
Fri, 09 Oct 2026 07:33 PM IST
देवेश त्रिपाठी
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:33 PM IST
सार
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान मुंबई के 10 खानपान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। जांच में स्वच्छता, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों के जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी खामियां सामने आईं। राज्य के विभिन्न संभागों में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया गया और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर महाराष्ट्र में छापेमारी
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के आरोप में मुंबई के 10 खानपान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें इस्लाम जिमखाना के कुछ खानपान प्रतिष्ठान और जेजे अस्पताल परिसर की कैंटीन भी शामिल हैं।
राज्यभर में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एफडीए ने 79.29 लाख रुपये के प्रतिबंधित उत्पाद और तीन वाहन जब्त किए। जब्त सामान का कुल मूल्य 1.09 करोड़ रुपये बताया गया है। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
कार्रवाई की क्या वजह आई सामने?
एफडीए ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि मुंबई में निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां मिलीं। इनमें लाइसेंस और पंजीकरण से जुड़ी कमियां, कर्मचारियों की साफ-सफाई में लापरवाही, गंदे परिसर, कीटों का प्रकोप और खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से रखने जैसी समस्याएं शामिल थीं। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों के पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले। इनमें कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं।
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किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
एफडीए की कार्रवाई की जद में इस्लाम जिमखाना स्थित हुमा कैटरर और मरीन लाइंस स्टेशन के पास इसी परिसर में स्थित नवाब जूस सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा जेजे अस्पताल परिसर की सेंट्रल कैंटीन और अस्पताल के पास अबरार किराना स्टोर में संचालित अबरार माइकू खान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
विले पार्ले स्थित डी.जे. संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संचालित एफ3 कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। अन्य प्रतिष्ठानों में सांताक्रूज का ला पिनोज पिज्जा, ओपेरा हाउस का नारायण डोसा, चरनी रोड का गोल्डन स्टार रेस्टोरेंट, कांदिवली का मिल्कोज डेयरी प्रोडक्ट्स और चारकोप का पालीवाल डेयरी शामिल हैं।
नासिक संभाग में 92.71 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त
एफडीए ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की। नासिक संभाग में जलगांव, धुले, नासिक और नंदुरबार में छापेमारी के दौरान 92.71 लाख रुपये के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। कोंकण संभाग में 10.88 लाख रुपये से अधिक के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर संभागों में भी कार्रवाई की गई।
मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर भी कार्रवाई
एफडीए ने अलग से कोंकण, पुणे, नागपुर और अमरावती संभागों में संदिग्ध रूप से घटिया गुणवत्ता वाले, मिलावटी या गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 53,726 किलोग्राम खाद्य सामग्री और 6,098 लीटर दूध तथा ताड़ी को कार्रवाई के दायरे में लिया गया। इस स्टॉक का कुल मूल्य 1.39 करोड़ रुपये बताया गया है। जब्त या कार्रवाई के दायरे में आए उत्पादों में सुपारी, दूध, पनीर, भगर यानी सांवा, फरसान, ताड़ी और सोयाबीन तेल शामिल हैं।
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राज्यभर में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान एफडीए ने 79.29 लाख रुपये के प्रतिबंधित उत्पाद और तीन वाहन जब्त किए। जब्त सामान का कुल मूल्य 1.09 करोड़ रुपये बताया गया है। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
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कार्रवाई की क्या वजह आई सामने?
एफडीए ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि मुंबई में निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां मिलीं। इनमें लाइसेंस और पंजीकरण से जुड़ी कमियां, कर्मचारियों की साफ-सफाई में लापरवाही, गंदे परिसर, कीटों का प्रकोप और खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से रखने जैसी समस्याएं शामिल थीं। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों के पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले। इनमें कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं।
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किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
एफडीए की कार्रवाई की जद में इस्लाम जिमखाना स्थित हुमा कैटरर और मरीन लाइंस स्टेशन के पास इसी परिसर में स्थित नवाब जूस सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा जेजे अस्पताल परिसर की सेंट्रल कैंटीन और अस्पताल के पास अबरार किराना स्टोर में संचालित अबरार माइकू खान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
विले पार्ले स्थित डी.जे. संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में संचालित एफ3 कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। अन्य प्रतिष्ठानों में सांताक्रूज का ला पिनोज पिज्जा, ओपेरा हाउस का नारायण डोसा, चरनी रोड का गोल्डन स्टार रेस्टोरेंट, कांदिवली का मिल्कोज डेयरी प्रोडक्ट्स और चारकोप का पालीवाल डेयरी शामिल हैं।
नासिक संभाग में 92.71 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त
एफडीए ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की। नासिक संभाग में जलगांव, धुले, नासिक और नंदुरबार में छापेमारी के दौरान 92.71 लाख रुपये के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। कोंकण संभाग में 10.88 लाख रुपये से अधिक के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। इसके अलावा पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर संभागों में भी कार्रवाई की गई।
मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर भी कार्रवाई
एफडीए ने अलग से कोंकण, पुणे, नागपुर और अमरावती संभागों में संदिग्ध रूप से घटिया गुणवत्ता वाले, मिलावटी या गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 53,726 किलोग्राम खाद्य सामग्री और 6,098 लीटर दूध तथा ताड़ी को कार्रवाई के दायरे में लिया गया। इस स्टॉक का कुल मूल्य 1.39 करोड़ रुपये बताया गया है। जब्त या कार्रवाई के दायरे में आए उत्पादों में सुपारी, दूध, पनीर, भगर यानी सांवा, फरसान, ताड़ी और सोयाबीन तेल शामिल हैं।