Madras High Court: आधार को उपभोक्ता बिजली कोड से जोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज, जानें पूरा मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 21 Dec 2022 07:46 PM IST
सार
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। पीठ ने देसीय मक्कल सक्थी कात्ची के संस्थापक अध्यक्ष रवि की याचिका को खारिज कर दिया।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : amar ujala