{"_id":"61ae23aa594b1c0c833c85ba","slug":"madras-high-court-tells-centre-to-not-take-coercive-action-against-digital-media-firms-under-new-it-rulses","type":"story","status":"publish","title_hn":"मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश: नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करे केंद्र","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश: नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करे केंद्र
Mon, 06 Dec 2021 08:22 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 06 Dec 2021 08:22 PM IST
सार
डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसा करने से बचने के लिए कहा है।
विज्ञापन
Madras high court
- फोटो : File
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल मीडिया कंरनी के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई न की जाए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश पीडी आदिकेशवलु की पीठ ने यह बात इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल मीडिया फाउंडेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।
विज्ञापन
पीठ ने कहा कि उत्तरदाताओं (केंद्र) को न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाता है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 जनवरी 2022 के लिए तय कर दी। याचिका में इस साल फरवरी में लाए गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
विज्ञापन
इससे पहले याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से कुछ महीने पहले नियमों पर अंतरिम रोक लगाने के बावजूद केंद्र इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इन पर रोक लगाई थी। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट की ओर से भी केंद्र को दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन