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आचार संहिता का मामला: आईटी नियम- 2021 के इन प्रावधानों पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Thu, 16 Sep 2021 07:01 PM IST
Amit Mandal
पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 16 Sep 2021 07:01 PM IST
सार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 14 अगस्त को भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों जारी किया गया आदेश जानिए।
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code of conduct
- फोटो : social media
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विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए आईटी नियम 2021 के कुछ उप-खंडों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। इसी तरह का एक आदेश पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दिया था।
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नियम-9 के (1) और (3) उप-खंडों में आचार संहिता के पालन की बात कही गई थी। इन्हें इस साल फरवरी में आईटी नियमों में जोड़ा गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 14 अगस्त को भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। अदालत ने आईटी नियम 2021 के कुछ खंडों पर रोक लगाई थी जिसमें आचार संहिता पालन की बात कही गई थी।
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गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी आदिकेशावुलु ने आईटी नियमों के कुछ उप खंडों पर रोक लगा दी। इस संबंध में याचिका संगीतकार टीएम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, 13 मीडिया हाउस व कई अन्य लोगों ने दायर की थी।
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पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं की इस दलील में दम है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के मीडिया को उनकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है।
Madras High Court, new IT Rules,